कपूरथला नगर निगम मेयर चुनाव विवाद-- हाईकोर्ट में सुनवाई टली ...
- वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हुई सुनवाई, अगली तारीख 26 अगस्त
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला, पंजाब
कपूरथला नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के विवादित चुनाव मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। पंजाब और हरियाणा में वकीलों की हड़ताल के चलते अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2026 तय कर दी है।
बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही प्रतिवादी संख्या 6 से 29 तक शामिल सभी 24 पार्षदों को नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। वहीं पंजाब और हरियाणा में एलडीसी/एलएडीसी (LADC) सिस्टम के विरोध में वकीलों द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बार एसोसिएशन की ओर से 29 और 30 जुलाई को कार्य बहिष्कार (नो वर्क दे) का आह्वान किया गया था, जिसके चलते गुरुवार 30 जुलाई को भी अदालतों में वकीलों की हड़ताल रही।
गौरतलब है कि 8 जुलाई 2026 को नगर निगम कपूरथला में हुए मेयर चुनाव को चुनौती देते हुए कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह तथा अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शक्तियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर को नगर निगम का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए थे।
वहीँ 8 जुलाई की हुई चुनाव प्रक्रिया और उसकी वीडियोग्राफी में पाई गई गंभीर खामियों को देखते हुए कोर्ट ने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL), चंडीगढ़ भेजकर फ्रेम-बाय-फ्रेम फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑडियो स्क्रिप्ट मांगी है।

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