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चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तय लिमिट में ही खर्च करें - DEO

- नगर निगम के लिए 4 लाख और काउंसिल के लिए 3.60 लाख की लिमिट तय 

- खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश - रिकॉर्ड नहीं रखने पर होगी कार्रवाई 

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला के DC -कम- जिला चुनाव अधिकारी आकाश बंसल ने नगर निगम , म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आदेश दिए है कि वह पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा तय की गई चुनावी खर्च की लिमिट में ही खर्च करें। 

उन्होंने कहा कि पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की लिमिट तय कर दी है और इसका अकाउंट ठीक से मेंटेन करने और उसे जमा करने के बारे में ज़रूरी निर्देश जारी किए गए हैं। 

DC आकाश बंसल ने कहा कि उम्मीदवारों को हर हाल में पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा तय की गई लिमिट में ही खर्च करना होगा। तय नियमों के अनुसार नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च की लिमिट 4 लाख रुपये, म्युनिसिपल काउंसिल के उम्मीदवारों के लिए क्लास-I के लिए 3 लाख 60 हजार रुपये, क्लास-II के लिए 2 लाख 90 हजार रुपये, क्लास-III के लिए 2 लाख रुपये और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिए यह लिमिट 1 लाख 40 हजार रुपये है।

जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों के लिए अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब रखना ज़रूरी होगा और वह इसे जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई ऑडिट टीमों से ज़रूर मिलाएंगे।

उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार हर उम्मीदवार के लिए चुनाव नतीजे घोषित होने के 30 दिनों के अंदर संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के ज़रिए अपने चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करना ज़रूरी है। अगर किसी उम्मीदवार ने कोई खर्च नहीं भी किया है, तो भी उसे 'निल' रिटर्न फाइल करना होगा और ज़ब्त सिक्योरिटी डिपॉज़िट को भी खर्च के तौर पर दिखाना होगा। 

उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने एक से ज़्यादा चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है, तो उसे हर चुनाव के लिए अलग-अलग खर्च का रिटर्न फाइल करना होगा। 

DC आकाश बंसल ने सख्त निर्देश दिया है कि IPC की धारा 171-I के तहत, चुनाव खर्च का सही हिसाब-किताब न रखने और तय लिमिट का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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