कपूरथला कोर्ट में हत्या के प्रयास के आरोपी की जाली दस्तावेजों पर जमानत ....
- नंबरदार समेत तीन पर FIR दर्ज, कुछ माह पहले भी पुलिस ने एक गिरोह किया था काबू
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला कोर्ट परिसर स्थित जेएमआईसी की अदालत में जाली दस्तावेजों के आधार पर हत्या के प्रयास (109 BNS) के एक आरोपी की जमानत करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में माननीय जज के रीडर की शिकायत पर पुलिस ने नंबरदार सहित तीन आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि DSP शीतल सिंह ने की है।
पुलिस को दी शिकायत में जेएमआईसी नवजीत पाल कौर की रीडर मालती तुली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 के FIR न. 206 के मामले में हत्या के प्रयास के आरोपी देव दर्शन पुत्र भारत भूषण वासी मोहल्ला शेरगढ़ की जमानत के लिए अदालत में दस्तावेज पेश किए गए थे।
यह दस्तावेज नंबरदार मनजीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी गांव ठीकरीवाल, गवाह प्यारा सिंह पुत्र अछर सिंह निवासी गांव विशनपुर तथा गवाह दर्शन कुमार पुत्र जीत कुमार निवासी मोहल्ला शेरगढ़ द्वारा पेश किए थे। जिनके आधार पर आरोपी की जमानत हुई थी। जांच के दौरान अदालत में पेश किए गए दस्तावेज जाली पाए गए।
इसके बाद थाना सदर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों नंबरदार मनजीत सिंह, गवाह प्यारा सिंह और गवाह दर्शन कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी जाली दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों की जमानत करवाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ माह पूर्व जिला पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को भी काबू किया था, जिसमे कुछ अर्जी नवीस भी शामिल थे। यह गेंग फर्जी दस्तावेज तैयार कर अदालतों में पेश कर आरोपिओ की जमानत करवाता था।



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