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कपूरथला की अदालत का फैसला ....

- 5 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी महिला को किया बरी   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला     

कपूरथला की माननीय अदालत (जेएमआईसी) ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी महिला को बरी कर दिया है। यह मामला शिकायतकर्ता पियारा लाल द्वारा धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 5 लाख रुपये के चेक से संबंधित दायर किया गया था।

आरोपी पक्ष के वकील चंद्र शेखर ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित चेक न तो आरोपी के खाते से जारी हुआ था और न ही वह संबंधित फर्म की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थी।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत बैंक रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह भी स्पष्ट हुआ कि फर्म का मालिक आरोपी का पति है, जिससे आरोपी की सीधी जिम्मेदारी साबित नहीं हो सकी।

एडवोकेट चंद्रशेखर ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई कानूनी देनदारी सिद्ध नहीं हो पाई है और धारा 138 के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते। इसी आधार पर अदालत ने महिला को आरोपों से बरी कर दिया।  

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