कपूरथला DC के आदेश --- जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध ....
- SSP ने बताया -- नशा करने वाले लोग बड़ी मात्रा में प्रेगाबालिन कैप्सूल का कर रहे इस्तेमाल
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला के DC अमित कुमार पंचाल ने इंडियन सिटिज़नशिप प्रोटेक्शन कोड-2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस की मांग पर, कपूरथला ज़िले की सीमा के अंदर बिना लाइसेंस के प्रेगाबालिन कैप्सूल रखने, मंज़ूर मात्रा से ज़्यादा रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
DC दवारा जारी आदेशों में कहा गया है कि SSP कपूरथला ने उनके ध्यान में लाया है कि अलग-अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट और नशा करने वालों से संपर्क करने पर पता चला है कि नशा करने वाले लोग बड़ी मात्रा में प्रेगाबालिन कैप्सूल का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं।
इसलिए इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसकी गैर-कानूनी बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 26/02/2026 तक लागू रहेंगे।



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