खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के नामांकन को लेकर हाईकोर्ट का फैसला ...??
- जेल सुपरिंटेंडेंट को नामांकन प्रक्रिया हैंडल करने के आदेश
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अमृतपाल सिंह के वकील ने नामांकन भरने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें अमृतपाल ने नामांकन भरने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी थी।
इसे मामले को लेकर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट अमृतपाल का सारा नामांकन का प्रोसेस हैंडल करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि सोमवार तक यह सारा प्रोसेस पूरा किया जाए।
यह भी बता दें कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के खिलाफ सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। याचिका में अमृतपाल ने कहा है कि 7 दिन के लिए उसे जेल से रिहा किया जाए, जिससे वह अपने चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सके।
बता दें कि अमृतपाल सिंह ने पंजाब के श्री खडूर साहिब क्षेत्र से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने सुनवाई की। याचिका में अमृतपाल ने कहा था कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई है।
याचिका में अमृतपाल ने पंजाब सरकार, भारत निर्वचान आयोग, डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक और पंजाब राज्य चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की मोहलत देने की मांग की है। याचिका में कहा कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरना जरूरी है।
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