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पंजाब में चुनाव के चलते इस दिन की छुट्‌टी घोषित ....

निर्वाचन आयोग ने मतदान का लक्ष्य 70 पार रखा  

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब    

पंजाब में लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने एक जून को पूरे राज्य में छुट्‌टी घोषित कर दी गई है। इस दौरान सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों, बैंक, संस्थानों, फैक्ट्रियों व सभी दुकानों में सशुल्क छुट्‌टी रहेगी।  

चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा है कि पंजाब राज्य में लोकसभा चुनाव में लोग मतदान कर पाए, इसके चलते यह फैसला लिया गया। इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदान का लक्ष्य 70 पार रखा है। जिसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं।  

वहीँ शराब ठेके मतदान से पहले ही 30 मई 2024 की शाम 6 बजे से 1 जून 2024 की शाम 6 बजे और 4 जून 2024 (पूरा दिन) मतगणना वाले दिन बंद रहेंगे। यह फैसला भी आयोग की तरफ से लिया गया है। इस दौरान होटलों, रेस्टोरेंट और पबों में भी शराब परोसी नहीं जाएगी।  

इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, सामुदायिक केंद्र, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भी शराब बेची नहीं जाएगी। शराब के भंडारण पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।  


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