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कपूरथला में तीन माह पहले हुए एक्सीडेंट मामले में FIR दर्ज ....

- आरोपी पक्ष द्वारा राजीनामा किए जाने के बाद भी नहीं दिया मुआवजा, पुलिस ने की कार्यवाही    

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला में तीन माह पहले जालंधर रोड पर एक होटल के नजदीक हुए दो कारों में एक्सीडेंट मामले में थाना सदर पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ धारा 279, 337 और 427 के तहत FIR दर्ज की है। जिसकी पुष्टि साइंस सिटी चौकी इंचार्ज ASI पाल सिंह ने करते हुए बताया कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। लेकिन आरोपी पक्ष दवारा राजीनामा होने के बाद मुकर जाने पर यह कार्यवाही की गई है।   

जानकारी अनुसार विकास गुप्ता वासी सन्नी साइड ने पुलिस को बताया कि 30 नवंबर 2023 की रात को वह जालंधर रोड पर स्थित एक होटल से अपनी कार में घर के लिए निकाला था। बाहर निकलते ही कपूरथला की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार एक स्विफ्ट कार ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। जिस हादसे में उसको चोटे भी आई थी।  

पीड़ित विकास गुप्ता ने यह भी बताया कि उसके बाद शहर के कुछ गणमान्यों की उपस्थिति में आरोपी युवक चरनप्रीत सिंह तथा उसके परिवार द्वारा किसी धार्मिक स्थान में बैठकर नुकसान की भरपाई करने का वादा कर राजीनामा कर लिया था। लेकिन 3 महीने तक भी आरोपी द्वारा कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।  

वहीँ साइंस सिटी चौकी इंचार्ज ASI पाल सिंह ने बताया कि उक्त मामले में आरोपी चरनप्रीत सिंह पुत्र बग्गा सिंह वासी अजीत नगर कपूरथला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।   

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