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कपूरथला में शादी समारोह में हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार ... ??

 - DC द्वारा हथियार लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू   

- शादी में फायरिंग करना पड़ा महँगा, मामला दर्ज कर हुई गिरफ्तारी 

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। कपूरथला        

पंजाब सरकार द्वारा हथियारों के जनतक प्रदर्शनों पर पिछले दिनों से लगायी रोक के बावजूद विवाह समारोह में हवाई फ़ायर करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके हथियार के लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

बता दें कि DC विशेष सारंगल द्वारा 16 नवंबर को पंजाब सरकार द्वारा हथियार कल्चर को रोकने के लिए जारी आदेशों के मद्देनज़र ज़िले में हत्यारों के जनता प्रदर्शन एवं विवाह आदि के दौरान फ़ायरिंग करने पर पाबंदी लगायी गई थी। 

DC विशेष सारंगल ने बताया कि प्रशासन को गाँव चक दोना में विवाह के अवसर पर बलबुटा सिंह पुत्र सुखवंत सिंह वासी शिकारपुर थाना सुल्तानपुर लोधी जागो मौक़े लाइसेंसी हथियार से हवाई फ़ायर करने की शिकायत मिली थी। सूचना के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के बाद बलबुटा सिंह पर फायरिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27 व आईपीसी 1860 की धारा 336 के तहत थाना सदर कपूरथला में FIR No. 126  दर्ज किया गया है।

DC सारंगल ने कपूरथला पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के बाद यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन और हथियारों के अवैध प्रयोग को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देशों को लागू किया जाएगा।   

उन्होंने विशेष रूप से विवाह, शादियों और सामाजिक आयोजनों में झूठी लोकप्रसिद्धि के लिए फ़ायर करने वालों को कड़ी चेतावनी देते कहा कि प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति आम लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। DC ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार हथियारों के लाइसेंसों की समीक्षा भी की जा रही है और लाइसेंसी हथियारों का दुरूपयोग करने वालों के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  

सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने, नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया सेल को और सक्रिय किया जा रहा है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी बताने योग्य है कि DC ने हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, शादियों, धार्मिक स्थलों या अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध है।  

SSP नवनीत सिंह बैंस ने कहा कि आरोपी बलबुटा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि कपूरथला पुलिस हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रदर्शनों के प्रति सख्त रवैया अपना रही है और सभी DSP, थाना परभारिओ, साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल को भी ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।   

 

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