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ड्रग मामले में फंसे बिक्रम मजीठिया के बारे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ...??

 - हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत देकर बुधवार को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का दिया आदेश    

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब       

ड्रग मामले में फंसे सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। वही मजीठिया को बुधवार सुबह 11 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का भी कहा गया है। माननीय हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इस दौरान पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। और मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। 

माना यह भी जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी CM सुखविंदर रंधावा और कांग्रेस प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक माहिरो के अनुसार यह तीनों इसे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताकर चुनावी रैलियों में अकाली दल के खिलाफ उपयोग करना चाह रहे हैं। 

माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट पी चिदंबरम ने बहस की। मजीठिया के वकील डीएसपी के अनुसार चिदंबरम ने करीब 45 मिनट बहस की। इसके बावजूद कोर्ट ने उनकी दलीलों पर सहमति जताई। इस मौके पर मजीठिया के खिलाफ केस की जांच कर रहे SIT प्रमुख बलराज सिंह के बेटे प्रिंसजीत सिंह को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का मुद्दा भी उठाया गया। एडवोकेट डीएस सोबती ने हाईकोर्ट को बताया गया है कि डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने यह प्रमोशन इनाम के तौर पर दिया है। 





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