सीएम के आदेश ....... दिवाली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति
- कंटेनमेंट जोन से बाहर होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्सेस में बार भी खुलेंगे
- मंडी गोबिंदगढ़ में 30 नवंबर रात तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंडी गोबिंदगढ़ को छोड़कर, प्रदेश भर में दिवाली और गुरुपर्व पर सिर्फ दो घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल के कारण मंडी, गोबिंदगढ़ में 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार 14 नवंबर को दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। जबकि 30 नवंबर गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग रात 11- 55 बजे से साढ़े 12 बजे तक पटाखे चला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग को इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
वहीँ पंजाब सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में बार खोलने की अनुमति दी है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इन सभी जगहों पर मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी सभी SOP को फॉलो किया जा रहा है।










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