Breaking ..... झुग्गी-झोपड़ी वालो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, देखे क्या है ... ???
- स्लम ड्वैलर्स एक्ट के नोटिफिकेशन को केबिनेट की मिली मंजूरी
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
पंजाब प्रदेश में अब जल्दी ही झुग्गी-झोपड़ी वालो को भी मालिकाना हक मिलने के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवाया जाएगा। कियोंकि बुधवार को पंजाब कैबिनेट ने पंजाब स्लम ड्वैलर्स एक्ट 2020 के नियमों को नोटिफाई करने को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।
सीएम ऑफिस प्रवक्ता अनुसार इस मामले में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पहले ही ‘बसेरा-मुख्यमंत्री झुग्गी झोंपड़ी विकास प्रोग्राम’ तैयार किया गया था। इसका आधार पंजाब स्लम ड्वैलर्स (प्रोप्रायटरी राइट्स) एक्ट 2020 की धारा 17 के उपबंध थे। एक्ट को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही थी। यह प्रोग्राम सभी के हितों के समावेश और सभी शहरों को बराबरी वाले झुग्गी-झोपड़ी मुक्त पंजाब की कल्पना करता है।
शहरी क्षेत्रों के वृद्धि और विकास और प्रवासी जनसंख्या की आमद के नतीजे के तौर पर हाल ही के पिछले दशकों में पंजाब में सरकारी जमीन पर कई अनधिकृत झुग्गी बस गई। जिससे सरकार के लिए शहरवासियों के साथ इन झुग्गी के निवासियों को प्राथमिक सहूलितें प्रदान करना एक चुनौती बना हुआ है। शहरों के टिकाऊ विकास के लिए झुग्गी-झोपड़ियों का प्रबंधन एक बड़ी चिंता का विषय है। जो कोई इन नियमों के बनने से काफी हद तक हल हो जाएंगी।










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