पंजाब पुलिस ने विधायक को पीटा, उसी के खिलाफ दर्ज की FIR, पढ़े क्यों ....??
- विधायक बैंस पर कोरोना महामारी के सम्बन्ध में लोगों में भ्रामक प्रचार करने का आरोप
खारनामा इंडिया (ईशान), लुधियाना, पंजाब
वहीँ पंजाब पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार लुधियाना सिविल सर्जन की शिकायत पर आपदा प्रबंधन कानून की धारा 54 ऐपीडैमिकस एक्ट 2005, महामारी एक्ट 1897 की धारा 3 और आईपीसी की धारा 188, 505 के तहत थाना डिविजऩ नंबर 8 लुधियाना में एफआईआर दर्ज की गई है। और लुधियाना पुलिस की तरफ से अगली कानूनी कार्यवाही भी जारी है।
जानकारी अनुसार सिविल सर्जन लुधियाना डॉ राजेश बग्गा ने अपनी शिकायत में पुलिस को आत्म नगर क्षेत्र से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खि़लाफ़ कोविड 19 सम्बन्धी एक वीडियो क्लिप के द्वारा भ्रामक प्रचार करने के लिए कानूनी कार्यवाही की मांग की थी। सिविल सर्जन ने बताया कि उक्त वीडियो क्लिप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चलाई जा रही है। इस तरह कोविड 19 के सम्बन्ध में लोगों में भ्रम का माहौल बन रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बैंस लोगों को मास्क न पहनने के लिए भी उकसा रहे है।
सूत्र यह भी बताते है कि पुलिस द्वारा ली गई कानूनी राय में जि़ला अटार्नी ने बताया कि सिमरजीत सिंह बैंस ने नोवल कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई कोविड -19 महामारी की गंभीरता और परिणाम को अनदेखा करते हुये बहुत ग़ैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। जिसमे बैंस यह दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस सरकार के द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़ा एक भय है जिससे वह अपनी ताकत कायम रख सकें। जि़ला अटार्नी ने आगे कहा कि उन्होंने लोगों को मास्क न पहनने के लिए भी उकसाया है। डीए लीगल द्वारा दी गई राय में यह भी कहा कि चाहे सिमरजीत सिंह बैंस एक निर्वाचित विधायक हैं। जोकि लुधियाना के नागरिकों के एक हिस्से की नुमायंदगी कर रहे हैं। परन्तु फेस मास्क पहनने से मना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिनको केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए जरुरी बताया है।












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