कोरोना से जंग, जनता के संग .... कैप्टन के सख्त आदेश..... सार्वजनिक समारोह पर पूर्ण पाबंदी
- शादी में भी 50 की जगह अब 30 लोग हो सकेंगे शामिल
समारोह अगर मैरिज पैलेस या होटल में हो रहे हैं तो वहां के प्रबंधन को भी कानून की उलंघना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मानदंडों के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस भी निलंबन किया जा सकता है। इसके अलावा, विवाह स्थलों, होटलों व अन्य वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधन को यह प्रमाणित करना होगा कि इनडोर रिक्त स्थान के वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थल के साथ-साथ कार्य स्थानों, कार्यालयों, बंद स्थानों में मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, सरकारी दफ्तरों में किसी भी प्रकार के प्रजेंटेशन व ऐसी बैठकों में रोक लगा दी गई है जिसमें पांच से ज्यादा लोग शामिल हो। और साथ ही बैठकों में चाय आदि को परोसने पर भी मनाही होगी।
- पुलिस और प्रशासन की टीमें सामाजिक समारोहों, शादियों और सामाजिक कार्यों पर लगे प्रतिबंधों को सख्ती से करवायेंगी लागू
- बैठकों में चाय आदि को परोसने पर भी मनाही
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
कोरोना संकट में जारी जंग के चलते पंजाब सरकार ने सख्ती से प्रदेश में सभी सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी है।
और साथ ही ब्याह-शादी में 50 की बजाय अब 30 लोगो के एकत्र होने की सीमा तय कर दी
है। बाकी स्थानों पर पांच या इससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी
रहेगी।
सीएम पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सोमवार दोपहर बाद जारी नई गाइडलाइंस संबंधी अधिसूचना में कहा गया है
कि सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें सामाजिक समारोहों और
साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करवायेंगी।
बता दे कि कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी होती देख
पंजाब सरकार ने सोमवार को सामाजिक व सार्वजनिक समारोह को लेकर सख्त निर्देश
जारी किए। नई गाडडलाइन के अनुसार शादी समारोह में भाग लेने के लिए मेहमानों
की संख्या को 50 से घटाकर 30 कर दिया गया है। वहीं, भोग, बर्थडे पार्टी
आदि में पांच से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो
पुलिस को एफआइआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।
समारोह अगर मैरिज पैलेस या होटल में हो रहे हैं तो वहां के प्रबंधन को भी कानून की उलंघना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मानदंडों के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस भी निलंबन किया जा सकता है। इसके अलावा, विवाह स्थलों, होटलों व अन्य वाणिज्यिक स्थानों के प्रबंधन को यह प्रमाणित करना होगा कि इनडोर रिक्त स्थान के वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थल के साथ-साथ कार्य स्थानों, कार्यालयों, बंद स्थानों में मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, सरकारी दफ्तरों में किसी भी प्रकार के प्रजेंटेशन व ऐसी बैठकों में रोक लगा दी गई है जिसमें पांच से ज्यादा लोग शामिल हो। और साथ ही बैठकों में चाय आदि को परोसने पर भी मनाही होगी।
वहीं, पंजाब सरकार
ने राज्य के सभी जिलों के डीसी को भी निर्देश किए है की वह सुनिश्चित
करें कि उनके जिले में कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोविड 19 के मरीजों का इलाज
करने से मना तो नहीं कर रहा।














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