इनकम टेक्स रिटर्न भरने की तारीख फिर बढ़ी, अब 31 जुलाई तक भर सकेंगे रिटर्न
- पैन-आधार लिंक भी 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। नई दिल्ली
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए समय अवधि को फिर एक महीने और बढ़ाते हुए अब आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 कर दी है। और साथ ही पैन-आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम समय अवधि को भी बढ़ाते हुए अब 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जारी नोटिफिकेशन के आधार पर आईटी एक्ट के तहत छूट पाने के लिए निवेश की समय अवधि को बढ़ा दिया है। अब कोई भी टैक्सपेयर पिछले वित्त वर्ष में टैक्स छूट पाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट का लाभ ले सकता है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है।
इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 या 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की सीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।










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