कपूरथला नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पर दी 10% छूट ....
- 30 सितंबर तक उठा सकेंगे लाभ, शनिवार भी प्रॉपर्टी ब्रांच का दफ्तर खुला रहेगा
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की ओर से शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है। यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। यह जानकारी निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने देते हुए बताया कि यह स्कीम जनता के लाभ के लिए शुरू की है।
नगर निगम कमिश्नर की ओर से जारी सूचना के अनुसार शहरवासी 30 सितंबर से पहले अपना जायज/वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।
इसके अलावा सितंबर महीने के दौरान हर शनिवार प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच का दफ्तर खुला रहेगा, ताकि छुट्टी वाले दिन भी शहरवासी अपना टैक्स जमा करवा सकें और 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकें।
नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।



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