कपूरथला में लाखों की सब-स्टैंडर्ड यूरिया खाद सप्लाई का मामला .....
- ट्रेडिंग कंपनी, मालिक व एक मार्कफेड अधिकारी पर FIR
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
![]() |
| AI photo |
कपूरथला में लाखों रुपये की कथित सब-स्टैंडर्ड यूरिया खाद मार्कफेड को सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में खेतीबाड़ी विभाग की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने दिल्ली की एक ट्रेडिंग कंपनी, उसके मालिक तथा मार्कफेड के एक अधिकारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि थाना सिटी के SHO अमनदीप नाहर ने की है।
जानकारी के अनुसार खेतीबाड़ी अधिकारी विशाल कौशल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रदेश में यूरिया खाद की कालाबाजारी और डायवर्जन रोकने के लिए गठित की गई टीम द्वारा मार्कफेड के कैटल फीड प्लांट में जांच की गई। इस दौरान वहां 300 बैग टेक्निकल ग्रेड यूरिया मिले। जांच के दौरान यह यूरिया निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और इसे इंडस्ट्रियल ग्रेड के नाम पर सप्लाई किया गया था।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि उक्त सप्लाई दिल्ली स्थित मनीषा ट्रेडिंग कंपनी तथा उसके मालिक अश्वनी भारद्वाज पुत्र राजकुमार शर्मा द्वारा की गई थी। जांच में मार्कफेड के अधिकारी की कथित मिलीभगत भी सामने आने की बात कही गई है।
खेतीबाड़ी अधिकारी के अनुसार, मामले में एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया को इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया बताकर अधिक कीमत का बिल भेजा गया। जबकि एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया पर सरकार सब्सिडी देती है और इसका उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। इस कारण मार्कफेड में रखी लाखों रुपये मूल्य की यूरिया खाद को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है।
पुलिस ने खेतीबाड़ी अधिकारी विशाल कौशल की शिकायत के आधार पर मनीषा ट्रेडिंग कंपनी, उसके मालिक अश्वनी भारद्वाज तथा मार्कफेड के एक अधिकारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।



.jpg)







.jpeg)














No comments