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कपूरथला ADC द्वारा पॉश एक्ट की पालना के निर्देश ....

- आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की स्थापना अनिवार्य  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला जिला प्रशासन कॉम्प्लेक्स में ADC नवनीत कौर बल PCS -कम-जिला अधिकारी पॉश एक्ट, 2013 की अध्यक्षता में मीटिंग के दौरान पॉश एक्ट के पूर्ण पालना को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। मीटिंग में जिला प्रोग्राम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लिंग आधारित उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट, 2013 के बारे में जानकारी दी गई।  

उन्होंने मीटिंग में मुख्य रूप से उन सभी विभागों, संस्थानों, कॉलेजों और औद्योगिक इकाइयों, जिनके पास 10 या अधिक कर्मचारी हैं, के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की स्थापना अनिवार्य करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए। वहीँ मीटिंग के दौरान ICC की संरचना, जिम्मेदारियों और वार्षिक रिपोर्टिंग के संबंध में विस्तार से बताया गया।  

ADC ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है कि वह महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल प्रदान करे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि पॉश एक्ट के उल्लंघन की स्थिति में 50,000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।  

वहीँ राजीव ढांडा जिला प्रोग्राम अधिकारी कपूरथला ने विभागों को पॉश एक्ट के तहत ICC की स्थापना की प्रक्रिया और रिपोर्टिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिन विभागों ने पहले ही ICC की स्थापना कर कार्यालय को जानकारी भेज दी है उनकी प्रशंसा की गई।    

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