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DC कपूरथला के आदेश --- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भंडारण पर प्रतिबंध ....

- कपूरथला जिले में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नही --- DC  

- लोगों की सुविधा के लिए अधिकारियों के नंबर किये सार्वजनिक  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

DC कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने जिले में आवश्यक वस्तुओं की भंडारण पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने यह भी कहा कि रोजाना के उपयोग में लाइ जाने वाली वस्तुओ जैसे तेल, गैस, राशन, फल, सब्जियां आदि की कोई कमी नहीं है। वही उन्होने यह भी कहा कि अगर कोई व्यापारी या अन्य कोई आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जायगी। 

जिला वासियों को जानकारी देते हुए DC अमित कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भारत - पाक सीमा पर तनाव की स्थिति के कारण लोगों के मन में आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर आशंका पैदा हो सकती है। जिसके कारण कालाबाजारी और जमाखोरी की संभावना भी बनी हुई है। 

उन्होंने कहा कि इस सब को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तु एक्ट 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर प्रतिबन्ध लगाया है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है, जिसका नेतृत्व जिला खाद्य सप्लाई कंट्रोल और जिला मंडी अधिकारी करेंगे।  

जिला वासिओ की सुविधा के लिए विभिन्न अधिकारियों के फोन नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं, जिन पर लोग जरूरत के अनुसार सीधे संपर्क कर सकते हैं। इनमें पेट्रोल-डीजल आदि के लिए DFSC संयोगता (84275-55440) से संपर्क किया जा सकता है। 

पशुधन से संबंधित सेवाओं के लिए डॉ. रजिंदरपाल सिंह (77172-67008), सब्जियों-फलों आदि के लिए जिला मंडी अधिकारी गगनदीप सिंह (94642-92474) और पशुओं के चारे आदि के लिए DM मार्कफेड गुरप्रीत सिंह (98784-28755) से संपर्क किया जा सकता है। 

उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह किसी भी प्रकार की कालाबाजारी/जमाखोरी न करें और प्रशासन का साथ दें। उन्होंने यह भी कहा कि लोग किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।  

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