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कपूरथला जिले में पटाखे चलाने को लेकर DC के आदेश ....

- कल दशहरे के अवसर पर शाम 6 बजे से 7 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला      

कपूरथला जिल में दशहरे को लेकर पटाखे चलाए जाने को लकेर के DC -कम- जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने समय निर्धारित करते हुए एक आदेश जारी किये है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किये है। 

जिसमे दशहरे के अवसर पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। आदेश अनुसार निर्धारित समय से पहले एवं बाद में पटाखे/आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कई 12 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर शाम 6 से 7 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया है कि दशहरा समितियों के प्रबंधक पटाखे चलाते समय दशहरा ग्राउंड में सार्वजनिक भीड़ निर्धारित फ़ायर पलेस से 30 मीटर के दायरे से दूर रखने को विश्वसनीय बनाया जाए।  

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