ब्रेकिंग न्यूज़

DC कपूरथला ने पंचायत चुनावो को देखते हुए दिए यह आदेश .....

28 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चुनाव क्षेत्र में गोला-बारूद, विस्फोटक, घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला      

प्रदेश में पंचायत चुनाव और लोगो की सुरक्षा को देखते हुए DC कपूरथला अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायत चुनाव होने हैं, किसी भी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है।  

यह आदेश 28 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक सार्वजनिक तौर पर हथियार आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिनका उपयोग शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। 

DC के यह आदेश सेना कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, बैंक सुरक्षा गार्ड, फैक्ट्री सुरक्षा गार्ड, मनी एक्सचेंज मालिकों और खिलाड़ियों (जो स्टोर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं और किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे) पर लागू होता है।  

No comments