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कपूरथला जिले के PG मालिकों के लिए DC के नए आदेश ... ??

- पेइंग गेस्ट में ठहरने वालों का पूरा विवरण संबंधित थाने में दर्ज कराना अनिवार्य, CCTV कैमरे भी जरुरी  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला जिले के पेइंग गेस्ट मालिकों को अब अपने PG में CCTV कैमरे लगाने के साथ साथ वहां ठहरने वालों के का फोटो सहित विवरण संबंधित थाने में दर्ज करवाना होगा। यह आदेश कपूरथला DC अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किए हैं। वही DC ने यह भी आदेश दिया है कि PG में लगे CCTV कैमरे चालू हालत में होने चाहिए और कम से कम 1 महीने की रिकार्डिंग का बैकअप भी होना जरुरी है।   

DC अमित कुमार पांचाल दवारा जारी आदेश के अनुसार पेइंग गेस्ट मालिकों को एक निर्धारित प्रोफार्मा में PG में ठहरने वालो का ब्यौरा फोटो और ID सहित नजदीक के पुलिस स्टेशन  या चौकी में दर्ज करवाना होगा। जिसमे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या कोई अन्य फोटो आईडी का विवरण भी अनिवार्य है।  

इसी तरह इस प्रोफार्मा में गेस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, अध्ययन या कार्य संस्थान का नाम, पता और वहां अध्ययन/कार्य का प्रमाण, और किस तारीख से वह PG में रहने आया है। गेस्ट के आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आवासीय पता दिखाने वाला कोई अन्य फोटो पहचान दस्तावेज शामिल है। DC के यह आदेश 12 सितम्बर 2024 तक लागू रहेंगे। 

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