जरुरी खबर --- नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन चलाने को लेकर पंजाब पुलिस के सख्त आदेश ... ?
- ट्रैफिक एजुकेशन सेल की टीम स्कूलों मैं सेमिनार लगा बच्चों तथा अभिभावकों को कर रही जागरूक
- वाहन चलाते पकड़े जाने पर बच्चों की बजाए पेरेंट्स को होगा जुर्माना और सजा
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला, पंजाब
पंजाब में नाबालिग बच्चो दवारा दो पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने को लेकर पंजाब पुलिस अब सख्त एक्शन करने जा रही है। स्कूटी-बाइक या कार चलाते पकडे जाने पर अब मां-बाप को 3 साल कैद और 25 हजार जुर्माना होगा। अगर वह किसी दूसरे से वाहन मांगकर चला रहा है तो वाहन के मालिक को यह सजा होगी। पंजाब पुलिस के ट्रेफिक ADGP दवारा जारी आदेश को देखते हुए जिला कपूरथला में जागरूकता केम्प लगाए जा रहे है। इसकी पुष्टि SP ट्रेफिक तेजबीर सिंह हुंदल ने भी की है।
वही ADGP के आदेश को देखते हुए कपूरथला ट्रैफिक पुलिस तथा ट्रैफिक एजुकेशन सेल की टीम द्वारा स्कूलों मैं सेमिनार लगाने के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर बच्चों तथा उनके अभिभावकों को इस बारे जागरूक किया जा रहा है। इसके चलते ट्रैफिक टीम ने कई कैंप आयोजित किए है। इसकी पुष्टि कपूरथला ट्रेफिक इंचार्ज दर्शन सिंह और फगवाड़ा ट्रेफिक इंचार्ज अमन कुमार ने करते हुए बताया कि जागरूकता केम्प रोजाना ही आयोजित किये जा रहे है।
पंजाब के ADGP (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। नाबालिग 18 वर्ष से कम (अंडरएज) की ड्राइविंग मामले में मां-बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन 2019) की धारा 199 ए और 199 -बी के तहत कार्रवाई होगी।
ADGP द्वारा जारी आदेश अनुसार 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार वगैरह चलाता मिले तो उसके मां-बाप या वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को भी कहा है। जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करेंगे।
ADGP अनुसार इस मामले में दूसरे वाहन मालिकों को भी जानकारी दी जाये कि वह 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को अपनी गाड़ी न दें। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर उस सूरत में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखकर मालिक पर कार्रवाई की जायगी।
















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