ब्रेकिंग न्यूज़

पंजाब में पाबंदियों को लेकर नए आदेश ...??

 - इंडोर 50 और आउटडोर में 100 से अधिक भीड़ पर लगी रोक  

- प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 25 जनवरी तक बढ़ाया    

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब        

पंजाब में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण तथा विधानसभा चुनावों में चुनावी रैलियों से करो ना फैलने के डर को देखते हुए पंजाब सरकार ने प्रदेश में लगाई गई पाबंदियों के समय को को बढ़ा दिया है। शनिवार देर शाम गृह सचिव अनुराग वर्मा द्वारा जारी किए आदेश में इंडोर में 50 और आउटडोर में 100 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। वही आयोजन स्थल की क्षमता के 50% से अधिक भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी।  

गृह सचिव अनुराग वर्मा ने सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को इसे सख्ती से लागू करने को कह दिया है इसके अलावा पंजाब में रात 10 से सुबह 5 बजे तक लाइट कंफ।  25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 

बताने योग्य है कि पंजाब में कोरोना कि जब बढ़ रही रफ्तार में हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि शुक्रवार को पंजाब में 7642 संक्रमित मामले सामने आए हैं। और 21 लोगों ने दम तोड़ दिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि पंजाब में 637 मरीज लाइफ सेविंग स्पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इनमें 485 ऑक्सीजन, 122 आईसीयू और 36 वेंटिलेटर पर है। यह आदेश अब 25 जनवरी तक बढ़ा दिए गए हैं। 

प्रदेश में लगाई गई पाबंदियों में स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करने के आदेश है। वहीं बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50% क्षमता से काम करेंगे। तो स्टाफ को वैक्सीन की डबल डोज होना भी जरूरी है। 

वही एसी बसें 50% क्षमता से चलाई जा सकती है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, फैक्ट्री में सिर्फ डबल डोज वाले स्टाफ को ही एंट्री दिए जाने के आदेश है। दूसरी तरफ मास्क ना पहनने वालों को सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में कोई योगदान नहीं दिए जाने का भी कहा गया है। वही म्युनिसिपल लिमिट के भीतर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया जाना है। 




No comments