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बलवंत सिंह मुल्तानी मामला .... पूर्व डीजीपी सैनी को 14 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत; गिरफ्तारी पर लगी रोक

- वकील ने सीएम पर लगाए आरोप, राज्य सरकार बिनावजह सैनी के पीछे पड़ी 

तीन जजों की कमेटी ने सुनवाई के बाद सैनी को दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी दो हफ्तों में जवाब दायर करने के दिए आदेश 

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब 

29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी के अगवा व हत्या मामले में आज पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट ने मामूली राहत दे दी है। मंगलवार को अदालत में सुनवाई के बाद सैनी की गिरफ्तारी पर फ़िलहाल 14 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही पंजाब सरकार को इन दो हफ्तों में नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी को एसआईटी की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।

बताने योग्य है कि पूर्व डीजीपी सैनी 22 अगस्त से अपनी जेड सिक्योरिटी छोड़कर फरार हो गए थे। और पंजाब पुलिस द्वारा गठित एसआईटी की टीमें उसी दिन से पड़ोसी राज्यों में सैनी की तालाश में छापेमारी कर रही हैं।  लेकिन अभी तक सैनी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। सैनी की अग्रिम जमानत याचिका को पहले मोहाली कोर्ट और फिर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां से उन्हें कुछ राहत मिली है। जस्टिस अशोक भान, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने सैनी की याचिका पर सुनवाई के बाद सैनी को राहत देते हुए 14 दिन के लिए गिरफ़्तारी पर रोक लग दी है। 

वहीँ सैनी के वकील ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार बिनावजह उनके मुवकिल के पीछे पड़ी हुई है कियोंकि सैनी ने सीएम कैप्टन अपंरिंदर सिंह के खिलाफ दो आरोप पत्र दायर किये थे। इसमें उनको आरोपी बनाया गया था। इस अपर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूर्व डीजीपी सैनी की याचिका पर प्रतिकिर्या मांगी है। अदालत ने यह भी कहा कि मामले में अगली सुनवाई 14 दिन बाद की जायगी। तब तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाये। 




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