कपूरथला जिले में चुनावो के दौरान DC कपूरथला के आदेश ...
- फायर आर्म तथा हथियार ले जाने पर लगाया प्रतिबंध
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला में जिला परिषद और पंचायत समिति के आगामी चुनावों के मद्देनजर DC कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हथियार लाने और ले जाने पर रोक लगाई है। यह आदेश उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं।
DC के आदेश में चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के फायर आर्म तथा हथियार को सार्वजनिक रूप से ले जाने (कैरी करने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हैं।
वहीँ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश पुलिस सहित केंद्रीय पुलिस बलों, होमगार्ड्स तथा भारतीय सेना के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिनके पास सरकारी हथियार हैं।
DC अमित कुमार ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
जिला चुनाव अधिकारी श्री अमित कुमार पांचाल ने बताया कि नामांकन 1 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे।
बता दे कि राज्य चुनाव कमिश्न द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार 14 दिसंबर को कपूरथला जिले में जिला परिषद के 10 जोनों और 5 ब्लॉक समितियों के 88 जोनों के चुनाव करवाए जायँगे। यह चुनाव बैलट पेपर के माध्यम से करवाए जाएंगे तथा जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीँ चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आज से शुरू हो गया है। फिलहाल आज कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 04.12.2025 (गुरुवार) होगी।



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