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कपूरथला में रिटायर्ड इंस्पेक्टर से 4 लाख की ठगी, पिता-पुत्र पर FIR .....

- वर्ष 2023 में आरोपी पिता-पुत्र ने एक जमीन का सौदा कर 4 लाख लिया था बयाना  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला में एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एक जमीन के सौदे को लेकर 4 लाख रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया है। जिसमें पीड़ित की शिकायत पर थाना सुल्तानपुर लोधी में पिता - पुत्र पर धारा 420 IPC के तहत FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसकी पुष्टि SHO सुल्तानपुर लोधी सोनमदीप कौर ने केएनआई से भी की है।  

पुलिस से केएनआई को मिली जानकारी अनुसार पीड़ित रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह वासी गांव टुर्ना लोहोयां ख़ास ने अपनी शिकायत में बताया कि वह पंजाब पुलिस से बतौर इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुआ है। वर्ष 2023 में जब सुलतानपुर लोधी डिवीजन में तैनात था, तब उनकी पहचान तरसेम सिंह पुत्र फुम्मन सिंह वासी गांव शाहवाला अंदरिसा के साथ हुई।  

तरसेम सिंह ने उसको बताया कि उनकी पत्नी के दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है। तथा उसके ससुर (बलबीर सिंह) के पास करीब 7 किल्ले जमीन ताशपुर मैनरोड पर है। जिसे वह अपनी दोनों लड़किओ को बनता हिस्सा देना चाहते हैं। तब तरसेम सिंह ने को बताया कि वह अपनी पत्नी के हिस्से आने वाली जमीन बचकर कोई कारोबार करना चाहता है और अपने बेटे अजयदीप सिंह को विदेश भेजना है। इसके बाद पीड़ित रिटायर्ड इंस्पेक्टर और आरोपी तरसेम सिंह के बीच जमीन का सौदा 40 लाख रुपए किल्ले के हिसाब से तय हो गया। और पीड़ित ने तरसेम सिंह तथा उसके बेटे अजयदीप सिंह को 4 लाख बयाना दे दिया। लेकिन बयाना लेने के बाद आरोपी जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए टालमटोल करने लगे।  

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पीड़ित रिटायर्ड इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह ने बताया कि इसी दौरान उसकी मुलाकात तरसेम सिंह के ससुर बलबीर सिंह से हुई तो उन्होंने बताया कि वह अपनी जमीन दोनों लड़कियों के नाम नहीं करवानी है ,जबकि वह अपनी जमीन अपनी पोती को देना चाहते है। इसके बाद पीड़ित ने सारी सारी बात आरोपी तरसेम सिंह को बताई, तो उसने कहा कि उसके बेटे अजयदीप सिंह के नाम पर शाहवाला अंदरिसा में 7 मरले मालकी जगह है। वह उसकी रजिस्ट्री करवा देगा। लेकिन आरोपी ने न तो ताशपुर वाली जमीन की रजिस्ट्री करवाई और न ही शाहवाला अंदरिसा की 7 मरले की रजिस्ट्री करवाई। और न ही बयाना के 4 लाख वापिस किये। 

वहीँ थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर कार्यवाही करते हुए आरोपी तरसेम सिंह पुत्र फुम्मन सिंह तथा अजयदीप सिंह पुत्र तरसेम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।  

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