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जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव .....

- कपूरथला में जिला परिषद के 10 जोन और 5 ब्लॉक समितियों के 88 जोनों के होंगे चुनाव 

- चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

पंजाब राज्य चुनाव कमिशन द्वारा कल शाम को राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की सामान्य चुनावों की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी-कम-DC अमित कुमार पंचाल ने बताया कि राज्य चुनाव कमिश्न द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार 14 दिसंबर को कपूरथला जिले में जिला परिषद के 10 जोनों और 5 ब्लॉक समितियों के 88 जोनों की चुनाव करवाए जाएंगे। 

यह चुनाव बैलट पेपर के माध्यम से करवाए जाएंगे तथा जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रोग्राम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 01.12.2025 (सोमवार) (सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक) संबंधित नामित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में शुरू होगी।  

नामांकन भरने की अंतिम तिथि 04.12.2025 (गुरुवार) होगी। नामांकन पत्रों की पड़ताल 05.12.2025 (शुक्रवार) को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 06.12.2025 (शनिवार) को दोपहर 03:00 बजे तक होगी। 

उन्होंने बताया कि सभी नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित शपथ-पत्र तथा यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया जा रहा है तो संबंधित राजनीतिक दल का अधिकृत पत्र के साथ लगा होना अनिवार्य है। 

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान की तिथि 14.12.2025 (रविवार) को सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक बैलट पेपर के माध्यम से होगा। डाले गए मतों की गिनती 17.12.2025 (बुधवार) को इस उद्देश्य के लिए स्थापित गिनती केंद्रों पर होगी। 

उन्होंने बताया कि कपूरथला जिला परिषद के 10 जोन हैं जबकि पंचायत समितियां कपूरथला, फत्तू ढींगा, सुल्तानपुर लोधी, फगवाड़ा, नडाला की कुल 88 जोन हैं। 

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जिला परिषद उम्मीदवार के लिए 2,55,000/- रुपये तथा पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए 1,10,000/- रुपये चुनाव व्यय की सीमा अधिसूचित की गई है। 

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों तथा राज्य के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता सभी ग्राम पंचायतों, जो संबंधित जिला परिषद और पंचायत समितियों के अधीन आती हैं, के राजस्व क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की प्रति राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।  

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