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कपूरथला में पटाखों के भंडारण और बिक्री हेतु 17 लाइसेंस होंगे जारी ..

- ड्रा के माध्यम से जिले में जारी होंगे लाइसेंस, स्थान भी निर्धारित, आवेदन की अंतिम तारीख तय   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 23548/2017 में दिए गए आदेशों की अनुपालना में जिले में पटाखे बिक्री और स्टॉक के स्थान तय करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तय की गई है। यह जानकारी DC अमित कुमार पंचाल ने बताया कि जिले की सभी डिवीज़नों में मात्र 17 अस्थाई लाइसेंस जारी किये जायेंगे।   

उन्होने आम जनता एवं निजी व्यक्तियों को सूचित किया है कि इस वर्ष कपूरथला में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर पटाखों के अस्थायी भंडारण एवं बिक्री हेतु 17 अस्थायी लाइसेंस ड्रा के माध्यम से जारी किए जाएँगे। इसके अंतर्गत, उप-मंडल कपूरथला और फगवाड़ा के लिए क्रमशः 6 अस्थायी लाइसेंस, सुल्तानपुर लोधी और भुलत्थ के लिए 2-2 और ढिलवां के लिए 1 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएगे। 

DC ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 6 ​​अक्टूबर को शाम 4 बजे तक जिले के सेवा केंद्रों में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीँ आवेदन के साथ पहचान पत्र, स्व-घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र पंजाब सरकार की वेबसाइट www.punjab.gov.in और सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जिन्हें 100 रुपये का शुल्क देकर सेवा केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है।

निर्धारित तिथि/समय तक प्राप्त आवेदनों में से अस्थायी लाइसेंस निकाले जाएँगे। इस संबंध में ड्रॉ 8 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे DC कार्यालय के मीटिंग हॉल में निकाला जाएगा। 

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