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कपूरथला जिले में बाढ़ से मकानों के नुकसान का विशेष असैसमैंट कल से ...

- SDO/JE और पंचायत सचिवों को 14 दिनों के भीतर असैसमैंट रिपोर्ट जमा करने के निर्देश  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला के DC अमित कुमार पंचाल ने बताया कि भारी बाढ़ के कारण जिले में मकानों को हुए नुकसान का मुआवजा निर्धारित दरों के अनुसार देने के लिए विशेष असैसमैंट पर्किर्या 15 सितंबर से शुरू की जा रही है।  

DC ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ के कारण पूरी तरह से नष्ट हुए घरों के लिए मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जिन घरों के साथ पशु शैड जुड़े थे, उनके नुकसान का मुआवजा SDRF के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।  

DC ने बताया कि लोक निर्माण और पंचायत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के गांवों में बाढ़ के दौरान मकानों/घरों को हुए नुकसान का असैसमैंट करने के लिए SDO /JE और पंचायत सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है। जो मकानों को हुए नुकसान के जायज़ा की प्रक्रिया को 14 दिनों के भीतर पूरा करेंगे।   

उन्होंने कहा कि एसडीओ/जेई के दौरे के दौरान पंचायत सचिव उनके साथ मौजूद रहेंगे। और शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया नगर निगम और नगर समितियों द्वारा पूरी की जाएगी।  

DC अमित कुमार ने यह भी बताया कि एसडीओ/जेई द्वारा मकानों को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए जमा की गई असैसमैंट रिपोर्ट की जांच पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी इंजीनियर द्वारा 5 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और मूल्यांकन खरडा रिपोर्ट को एक सप्ताह के लिए आम लोगों के आपत्तियों और शिकायतों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।  

उन्होंने बताया कि प्राप्त आपत्तियों और शिकायतों का निपटारा अगले 6 दिनों के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरडा रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद राज्य सरकार से धनराशि की मांग की जाएगी और 7 दिनों के भीतर पीड़ितों को मुआवजा वितरित करना सुनिश्चित किया जाएगा।  

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