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पंजाब पुलिस ने कपूरथला वासी नशा तस्कर किया काबू -- DGP

- आरोपी पर NDPS के तहत 3 केस दर्ज, नशीली दवाओं की तस्करी में सक्रिय रूप से था शामिल   

- आरोपी को एक साल के लिए हिरासत में लिया, सख्त निगरानी में बठिंडा जेल भेजा -- SSP कपूरथला  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला, पंजाब    

पंजाब में नशा तस्करी की समस्या के खात्मे के लिए जारी मुहिम 'युद्ध नशों विरुद्ध' के दौरान एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए एन टी एफ ) पंजाब और कपूरथला पुलिस ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज़ (पी आई टी-एन डी पी एस) एक्ट के विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला के गांव सैंचा के निवासी कुख्यात नशा तस्कर गुरनाम सिंह को निवारक हिरासत में लेने के आदेश सफलतापूर्वक लागू किए हैं। यह जानकारी आज यहां पंजाब के DGP गौरव यादव ने दी।

उल्लेखनीय है कि निवारक हिरासत के ये आदेश पी आई टी एन डी पी एस  एक्ट की धारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। पी आई टी एन डी पी एस  एक्ट की धारा 3 ऐसे खतरनाक नशा तस्करों को नशीले पदार्थों या नशीली दवाओं की गैर-कानूनी तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए निवारक हिरासत में लेने का अधिकार देती है।

DGP गौरव यादव ने कहा कि आरोपी गुरनाम सिंह नशा तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था और उसके खिलाफ एन डी पी एस  एक्ट के तहत कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इलाके में नशा तस्करी की कड़ी को तोड़ने में मदद करेगी। 

अधिक जानकारी देते हुए SSP कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि आरोपी गुरनाम के खिलाफ दर्ज तीन NDPS मामलों में से, उसे एक मामले में दोषी भी ठहराया गया था, जिसमें जून 2016 में उसे 250 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, आरोपी को मार्च 2017 में 2 किलो हेरोइन और सितंबर 2021 में 400 ग्राम हेरोइन के साथ भी गिरफ्तार किया गया था। SSP ने कहा कि आरोपी गुरनाम को पी आई टी एन डी पी एस  एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निवारक हिरासत में लिया गया है और सख्त निगरानी के लिए केंद्रीय जेल बठिंडा भेज दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पीआई टी-एन डी पी एस  एक्ट की सख्त धाराओं को लागू करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।  

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