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कपूरथला की ऐतिहासिक इमारत के नीलामी के आदेश ---

- 17 मई तक रिपोर्ट कोर्ट में करनी होगी दाखिल   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला के शहर की इतिहासिक ईमारत जगतजीत क्लब के अदालत ने नीलामी के आदेश जारी किये जाने की खबर हैं। जिससे जहां जिला प्रशासन सकते में है। DC कपूरथला ने कहा कि यह मामला दो दिन पहले ही उनके ध्यान में आया हैं। क़ानूनी राय लेकर ही आगे के कदम बढ़ाये जायेंगे।

वकील अजय कुमार ने बताया कि फगवाड़ा वासी निरभेल  सिंह की जमीन को पंजाब सरकार ने साल 2000 में भूमि अधिग्रहण के तहत जब्त कर ली थी। जिसकी बनती रकम का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया। जिसको लेकर निरभेल  सिंह ने फगवाड़ा SDM अदालत में भी अपील की थी। इसी प्रकार लगातार केस लड़ते हुए कुल रकम 1 करोड़ 42 लाख 19304 रुपये का भुगतान बाकि था। जिसके 11 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन माननीयसेशन जज अमनिंदर सिंह ग्रेवाल ने आदेश जारी कर जगजीत क्लब की जमीन को अटैच कर दिया था। 

उसके बाद कोर्ट के आदेशों को मनवाने के लिए दोबारा पार्थी की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। उक्त अपील को चलते ढाई साल बीत जाने के बाद 2 अप्रैल 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरपाल सिंह ने खेवट नंबर 129 / 125 खतूनी नंबर 203 , खसरा नंबर 4990 / 2 (409 -7 ),5034 (225 -1 ),6222 /4840 (13 कनाल  14 मरले ) कपूरथला सरकी की जमीन के नीलामी के आदेश जारी कर दिए। जिसमे 18 अप्रैल तक नोटिस बोर्ड लगाने के आदेश हैं। वही 28 अप्रैल तक मुनादी के आदेश हैं। और 9 मई तक इसे नीलम किये जाने की बात भी कही हैं। इस सब की रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट में देने के आदेश हैं।  

गौरतलब हैं कि जगतजीत क्लब कपूरथला की ऐतिहासिक धरोहर  में एक हैं इसकी नीलामी के आदेश आने से पूरा कपूरथला के लोग सकते में हैं।  

बता दें कि जगतजीत  क्लब महाराजा जगतजीत सिंह के समय में लोगो के मनोरंजन के लिए बनाया गया था जहां पर उनके समय में थिएटर सिनेमा हॉल चलाया जाता था यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन भी महाराजा द्वारा किया जाता था।  जिसके बाद आने वाली सरकारों ने इस इतिहासिक ईमारत की देख रेख का जिम्मा उठाया और अब इस ईमारत में जगतजीत नामक क्लब चलता हैं जिसके प्रधान खुद जिलाधीश होते हैं।  

वही DC कपूरथला अमित पांचाल ने कहा कि सारा मामला दो दिन पहले ही उनके ध्यान में आया हैं जिसके लिए क़ानूनी जानकारों की राय लेकर ही आगे के कदम बढ़ाये जायेंगे।  

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