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DC कपूरथला के आदेश --- परीक्षाओं केंद्रों के नजदीक के दायरे में धारा 163 लागू ....

- पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाए आज से शुरू  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला के जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 8वीं, 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षा के मद्देनजर 19 फरवरी 2025 से 04 अप्रैल 2025 तक प्रातः कालीन सत्र में 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की दायरे में परीक्षार्थियों व परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अलावा अन्य आम जनता के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। 

DC अमित कुमार दवारा जारी किये आदेशों के अनुसार 19 फरवरी 2025 से 04 अप्रैल 2025 तक कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं के दौरान बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केन्द्रों एवं नोडल केन्द्रों पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। 

वहीँ इन परीक्षाओ को सुचारू रूप से सम्पन्न होना सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास लोगों की भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए यह पाबंदी जारी की गई है।  

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