ब्रेकिंग न्यूज़

कपूरथला में अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई ....

- बेगोवाल से टांडा रोड पर अनाधिकृत कॉलोनियों पर चला पीला पंजा  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला के ADC (जनरल) नवनीत कौर बल्ल ने पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद आदेशों की अनुपालना करते हुए डिच मशीन का प्रयोग कर अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। 

अमरिंदरजीत सिंह सहायक टाउन प्लानर एवं रैगूलेटरी टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेगोवाल में, बेगोवाल से टांडा रोड एवं जिला नगर योजनाकार (DTP) ने कपूरथला की सीमा में बन रहे अनधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन करने के लिए ध्वस्त कर दिया गया।  

ADC  (जनरल) नवनीत कौर बल्ल ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार बेगोवाल में विकसित अनाधिकृत कालोनी को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके डैमोलीशन की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कालोनी के मालिक द्वारा सरकार की हिदायतों की अनदेखी करके सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हैं। 

ADC (जनरल) ने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।  

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रैगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर कपूरथला जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर संबंधित थाना प्रभारी को आगामी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।  

इस अवसर पर उन्होंने आम जनता से अपील की कि वह सरकार से मंज़ूरशुदा न होने वाली अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले कालोनी द्वारा जारी स्वीकृति अवश्य लें। ताकि उनकी सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचे और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुडा क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जितनी भी अनाधिकृत कालोनियों के लिए आवेदन किया गया है, वह कालोनाइजर जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर तुरंत अपनी कालोनियों को रेगुलर करवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कालोनाइजर/प्रमोटर विभाग से अनुमति लिए बिना कोई निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

No comments