कपूरथला निगम कमिश्नर के आदेश --- बिना नक्शा पास न करे निर्माण ....
- अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 के तहत होगी कानूनी कार्रवाई
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के मंतव्य से आज निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने एक आदेश जारी किये है। जिसमे शहरवासिओ को बिना नक्शा पास करवाए निर्माण न करने की बात कही है।
नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कपूरथला नगर निगम की हद में किसी भी तरह के निर्माण के लिए ऑनलाइन नक्शा पास करवाना यकीनी बनाया जाए। नगर निगम से नक्शे की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी शहर वासी द्वारा बिना नक्शा पास करवाए अनाधिकृत निर्माण किया जाता है तो उसके खिलाफ पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

















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