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कपूरथला पुलिस को अदालत के आदेश --- वीसा डॉक्टर के मालिक पर FIR दर्ज करे ....

- पीड़ित की शिकायत पर तत्कालीन DSP (PBI) ने दी थी एजेंट को क्लीन चिट, फिर मामला पहुंचा कोर्ट की शरण में   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला      

कपूरथला की एक अदालत ने शहर के एक ट्रेवल एजेंट दवारा धोखाधड़ी करने के मामले में जिला पुलिस को वीसा डॉक्टर के मालिक ट्रेवल एजेंट कुलविंदर सिंह खिंडा पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए है। यह आदेश जिला बार एसोसिएशन के सेवादार की याचिका की सुनवाई करते हुए CJM की अदालत ने जारी किये है। 

याचिकाकर्ता हरी मित्तर ने बताया कि उनके बेटे अजय शर्मा को विदेश भेजने के लिए वीसा डॉक्टर के मालिक कुलविंदर सिंह खिंडा ने सायप्रस स्टडी वीसा पर भेजने के लिए 5 लाख रूपये मांगे थे। जिसका उन्होंने लिखित इकरारनामा भी किया था। जिसके बाद उक्त एजेंट को 50 हज़ार रूपये जनवरी 2022 को नकदी भुगतान कर दिया गया। लेकिन एक वर्ष तक उसने न तो कोई वीसा दिखाया और न ही लड़के को बाहर भेजा। जब उनके परिवार ने उक्त एजेंट से पूछा तो 20 फरवरी 2023 को देर रात उक्त एजेंट द्वारा उन्हें यह कहा कि उनके बेटे का वीसा आ गया हैं। वो बकाया रकम 4,50 लाख रूपये अदा कर दें। 

उन्होंने 21 फरवरी को 2023 उक्त एजेंट को पैसे बैंक के जरिये ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होते ही एजेंट ने उन्हें कहा उनके बेटे की रात की फ्लाइट हैं और कल से उसकी क्लासेज भी शुरू हैं। जिस पर उन्हें हैरानी हुए वही एजेंट ने और पैसों की मांग करनी शुरू कर दी और उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं दिया। वही उन्हें यह भी पता नहीं कि जो वीसा आया हैं वह असली हैं या नकली ?  

जबकि शिकायकर्ता के अनुसार एक दिन में वीसा और दूसरे दिन की टिकट और तीसरे दिन से क्लासेज भी लगने के मामले में उन्हें शक हुआ तो उन्होंने असली कागजात की मांग की जिसे वीसा डॉक्टर के मालिक ने देने से इंकार कर दिया। 

जिसके बाद पीड़ित हरी मित्तर ने पुलिस को एक शिकायत दी। जिसका नंबर 1705 / 27 जुलाई 2023 है कि जाँच DSP (PBI) हरबिंदर सिंह भल्ला ने करते समय एजेंट दवारा दिखाए गए वीसा, टिकट, कॉलेज एडमिशन की जाँच के लिए फोटो कॉपी की मांग करने पर सभी दस्तावेज पेश किया गए लेकिन आरोपी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उक्त अधिकारी ने एजेंट के हक़ में रिपोर्ट बना कर शिकायत दफ्तर दाखिल कर दी। 

जिसके बाद पीड़ित हरी मित्तर ने एडवोकेट सुकेत गुप्ता के मार्फत अदालत की शरण ली। जिसके सुनवाई माननीय CJM की अदालत ने करते हुए सभी तथ्यों को देखते हुए और वकील की दलील सुनने के बाद आदेश दिए है। वकील सुकेत गुप्ता ने बताया कि CJM की अदालत ने कपूरथला पुलिस को वीसा डॉक्टर के मालिक ट्रेवल एजेंट कुलविंदर सिंह खिंडा पर IPC की धारा 420, 406 में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 

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