कपूरथला में दो स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा ....
- 9 महिलाओं व दो युवकों को पुलिस ने किया काबू
- दोनों सेंटर के 3 मालिकों सहित 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला की सब डिविजन फगवाड़ा में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने के दो मामलों का फगवाड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है तथा स्पा सेंटर चलाने वाले मालिकों सहित 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करके 9 महिलाओं व दो व्यक्तियों सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसकी जानकारी देते एसपी रुपिंदर कौर भट्टी ने बताया कि थाना सिटी के एसएचओ जतिंदर कुमार को गुप्त सूचना मिली कि गुरु हरगोबिंद नगर की बैक साइड पर प्रिंस नाम का व्यक्ति डायमंड स्पा सेंटर चलाता है, जिसमें अवैध रूप से जिस्मफरोशी का धंधा करवाया जा रहा है।
एसपी भट्टी के अनुसार एसएचओ ने पुलिस पार्टी सहित मौके पर रेड करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान रोनित पुत्र लालचंद निवासी खेड़ा कॉलोनी फगवाड़ा, हरप्रीत कौर पत्नी मनजीत सिंह निवासी मोतिया, जीरकपुर जिला मोहाली, रमनदीप कौर पुत्री जैब सिंह निवासी न्यू प्रोफेसर कॉलोनी पटियाला, कोमल शर्मा पत्नी कुलदीप सिंह निवासी निर्मल छाईया जीरकपुर, माहिरा शर्मा पत्नी राजू निवासी प्रेम नगर,यादव कॉलोनी दिल्ली, शिवानी पत्नी वरिंदर सिंह निवासी उत्तम नगर, दिल्ली को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि सेंटर मालिक प्रिंस सहित सभी सात लोगों के खिलाफ इममोरल ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट 1956 के अंतर्गत केस दर्ज किया है।
इसी तरह सिटी एसएचओ जतिंदर कुमार को गुप्त सूचना मिली कि पुरानी सब्जी मंडी बंगा रोड पर रवि व काका नाम के व्यक्ति हैवन स्पा सेंटर चलाते हैं, जिसमें अवैध रूप से जिस्मफरोशी का धंधा करवाया जा रहा है।
एसपी भट्टी के अनुसार एसएचओ ने पुलिस पार्टी सहित मौके पर रेड करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान हरप्रीत पुत्र लखविंदर सिंह निवासी गाड़दीवाला जिला फिरोजपुर, सरोज कुमारी पत्नी कुलदीप सिंह निवासी होशियारपुर बडीआ ब्रह्मनाज थाना नीतिया जिला होशियारपुर , नेहा कौर पत्नी मनदीप सिंह निवासी कौलसर मोहल्ला फगवाड़ा, पिंकी पत्नी बिट्टू निवासी प्रतापपुरा थाना जमशेर जिला जालंधर, चंदा देवी पत्नी पंकज निवासी पानीपत हाल निवासी खोथडां थाना बहराम के रूप में हुई।
एसपी भट्टी के अनुसार सेंटर मालिक रवि व काका सहित सभी सात लोगों के खिलाफ इममोरल ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट 1956 के अंतर्गत केस दर्ज किया है।















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