कपूरथला में 8 वर्षीय बच्ची से गलत काम करने का आरोपी काबू, POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज ....
- माननीय अदालत से मिला एक दिन का पुलिस रिमांड, पुलिस कर रही पूछ्ताछ
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला के थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने 8 वर्षीय बच्ची से अश्लील वीडियो दिखा कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ धारा 354ए IPC व 8 पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। वहीँ आरोपी को काबू भी कर लिया गया है। इसकी पुष्टि सुल्तानपुर लोधी के SHO हरगुरदेव सिंह ने करते हुए बताया कि आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड भी मिला है।
जानकारी अनुसार गांव मोठांवाल पत्ती कमालपुर निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2011 में हुई थी। पति पिछले करीब 4 साल से अलग रह रहा है। उसकी 8 वर्षीय बेटी पति के घर में रह रही है। वह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक किसी के घर में काम करती है। और बेटी सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में होती है।
10 जुलाई को जब वह शाम घर वापिस लौटी तो बेटी ने उसे बताया कि वह स्कूल से घर आकर टीवी देख रही थी, लगभग 3 बजे उसके चाचा ससुर का बेटा लवप्रीत सिंह वासी गांव मोठांवाल जोकि शादीशुदा है जो एक ही घर में रहते है, वह बेटी को कमरे में बिठा कर अश्लील वीडियो दिखाता था। और गलत हरकतें करता था। इससे बेटी काफी डरी व सहमी हुई थी।
वह इस बारे उस समय कोई बात नहीं की। अपनी बेइज्जती से डरते हुए चुप थी। मगर मैं बेटी से हुई गलत हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 354-ए आईपीसी व 8 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीँ SHO हरगुरदेव सिंह ने बताया कि माननीय अदालत से मिले एक दिन के पुलिस रिमांड दौरान आरोपी से पूछताछ की जायगी।















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