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कपूरथला से सम्बन्धित केस में माननीय हाईकोर्ट का बड़ा फैसला... ??

परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने वाले आरोपी को सजा-ए-मौत पर मुहर    

- आरोपी ने 11 वर्ष पहले ससुराल घर जाकर पत्नी, साली तथा दो बच्चों की हत्या की थी  

- कपूरथला सेशन कोर्ट के सजा-ए-मौत के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार    

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला की सब-डिवीजन फगवाड़ा में वर्ष 2013 में एक व्यक्ति द्वारा अपने ससुराल घर जाकर पत्नी, साली तथा दो बच्चों की हत्या करने के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने सजा-ए-मौत की सजा पर मुहर लगा दी है। यह फैसला माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया है। उक्त मामले में कपूरथला की सेशन कोर्ट ने वर्ष 2020 में सजा-ए-मौत की सजा का रिफरेंस माननीय हाईकोर्ट भेजा था। और हत्यारोपी ने माननीय हाईकोर्ट में राहत की गुहार लगते हुए अपील दायर की थी।  

बता दे कि फगवाड़ा डिवीजन के थाना सतनामपुरा में 29 नवंबर 2013 को आरोपी बलजिंदर कुमार उर्फ काला पर अपनी पत्नी, साली तथा दो मासूम बच्चों को बेरहमी से हत्या करने के आरोप में दर्ज FIR नंबर 54 दर्ज हुई थी। आरोपी बलजिंदर उर्फ काला ने अपने ससुराल घर जाकर अपनी पत्नी सीमा रानी, साली रीना रानी तथा अपने बेटे हर्ष और बिटिया सुमन कुमारी की तेजधार हथियार से हत्या की थी। जिसकी सुनवाई के दौरान कपूरथला की अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने सभी तथ्यों और गवाहों के बयां को देखते हुए 29 फरवरी 2020 को हत्यारोपी बलजिंदर कुमार उर्फ काला को दोषी मानते हुए सजा-ए-मौत का रेफरेंस माननीय हाईकोर्ट को भेजा था। 

अतिरिक्त सेशन कोर्ट के फैसले के बाद बलजिंदर कुमार ने माननीय हाईकोर्ट में राहत की अपील करते हुए एक याचिका भी दायर की थी। माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया तथा जस्टिस लापिता बनर्जी की डबल बेंच ने आरोपी बलजिंदर कुमार उर्फ़ काला को दोषी मानते हुए निचली अदालत के फैसले सजा-ए-मौत को बरकरार रखते हुए सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया है।   

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