पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद ....
- केंद्रीय गृह मंत्रालय दवारा जारी आदेशों में 24 फरवरी तक रहेंगे बंद
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के चलते पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इससे पहले पंजाब-हरियाणा से सटे 3 जिलों के कुछ क्षेत्रों में ही इंटरनेट बंद था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेशों में इसकी अवधि बढ़ाकर 24 फरवरी तक कर दी गई है।
यह आदेश 20 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 7, सब रूल 1 ऑफर रूल 2 के तहत जारी किए गए हैं।
16 फरवरी तक इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ बीते दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को खत लिख विरोध जाहिर किया था। CM ने खत में इंटरनेट को तुरंत प्रभाव से शुरू करने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, तीसरे दौर की बैठक में भी CM मान ने इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन उनकी मांग को दरकिनार करते हुए गृह-मंत्रालय ने दोबारा से पंजाब में इंटरनेट बंद की अवधी को बढ़ा दिया है।
बता दे कि पंजाब में पहले यह इंटरनेट सिर्फ तीन जिलों में बंद किया गया था। लेकिन अब इसे नए आदेश से 7 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। जिसमे पटियाला के पुलिस स्टेशन शंभू, जुलकां, पासियां, पतरां, शुतराना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा के अधिकार क्षेत्र है। एसएएस नगर के पुलिस स्टेशन लालड़ू, बठिंडा के पुलिस स्टेशन संगत, श्री मुक्तसर साहिब के पुलिस स्टेशन खलियांवाली, मानसा के पुलिस स्टेशन सिरदूलगढ़, संगरूर के पुलिस स्टेशन खनौरी, मूनक, लेहरा, सुनाम और झाझली, फतेहगढ़ साहिब के पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ साहिब शामिल है।

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