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मतगणना से 2 दिन पहले राणा v/s राणा मामले में हाईकोर्ट का आदेश, पढ़ें ...??

 - मंजू राणा ने कैबिनेट मंत्री राणा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप का मामला    

- माननीय हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में एसएसपी को स्पीकिंग ऑर्डर देने के दिए निर्देश    

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। कपूरथला, पंजाब      

पंजाब में विधानसभा चुनावों की मतगणना से 2 दिन पहले कपूरथला से संबंधित मंजू राणा v/s कैबिनेट मंत्री राणा के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एसएसपी कपूरथला को 3 सप्ताह के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर देने के निर्देश दिए हैं। 

बता दें कि कपूरथला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार तथा रिटायर्ड जज मंजू राणा ने कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर दशहरे वाले दिन आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाते हुए जिला पुलिस को एक शिकायत दी थी जिसमें पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही ना करने के चलते मंजू राणा ने हाईकोर्ट की शरण ली।  

मंजू राणा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दशहरे वाले दिन आम आदमी पार्टी द्वारा लगाई गई छबील के दौरान उन्होंने वहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह को पानी ऑफर किया गया था तब राणा द्वारा उन्हें देखते हुए (आपत्तिजनक टिप्पणी) कलरफुल रिमार्क्स पास किए गए थे। जिसकी एक शिकायत थाना सिटी में दर्ज कराई थी। लेकिन कोई कार्यवाही ना होने पर उन्हें माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। इस बात की पुष्टि मंजू राणा के एडवोकेट मानित मल्होत्रा तथा दीक्षा वर्मा ने भी की है। 

 एडवोकेट मनित मल्होत्रा ने बताया कि उक्त मामले में माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर द्वारा आदेश जारी करते हुए, एसएसपी कपूरथला को डायरेक्शन दी है कि मंजू राणा की शिकायत पर 3 हफ्ते के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर दिए जाएं।  





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