सरकार का बड़ा फैसला -- पंजाब में अब 300 कर्मचारियों वाली फैक्ट्री को बंद करने के लिए श्रम विभाग से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी
- - तीन राज्यों में हो चुके संशोधन और उद्यमियों की मांग पर पंजाब कैबिनेट ने राष्ट्रपति को भेजा था प्रस्ताव
- - राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जल्द होगा अध्यादेश जारी
पंजाब में अब 300 कर्मचारियों से कम कर्मचारी वाली फैक्ट्री को बंद करने के लिए श्रम विभाग की अनुमति नहीं लेनी होगी। पंजाब कैबिनेट ने इस संबंध में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा था, जिसे शुक्रवार को मंजूरी मिल गई है। पंजाब सरकार एक-दो दिन में अध्यादेश जारी कर सकती है।
बता दे कि पंजाब में इससे पहले यह शर्त सौ कर्मचारियों से कम होने की थी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में संशोधित ड्राफ्ट बिल को पंजाब सरकार ने दिसंबर महीने में ही मंजूरी दे दी थी। चूंकि यह सेंट्रल एक्ट है, इसलिए उसमें संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत थी। दरअसल, अजब तरह के श्रम कानूनों के कारण पंजाब में बड़ी इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है।
पंजाब सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई करवाए गए इंडस्ट्रियल समिट में यह अक्सर मांग उठती रही है कि राज्य में लेबर लॉ बहुत सख्त हैं। मात्र सौ कर्मचारियों वाली फैक्ट्री को चलाने के लिए भी कई अड़चन हैं। चूंकि गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों ने इसमें पहले ही संशोधन कर लिया है ऐसे में उद्योगपति इन राज्यों का उदाहरण देते रहे हैं कि अगर उन राज्यों में लेबर रिफॉर्म्स हो गए हैं तो पंजाब क्यों नहीं कर रहा। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने लेबर रिफॉर्म्स के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 25 के में संशोधन करते हुए कहा है कि अब तीन सौ कर्मचारियों से कम वाली फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए श्रम विभाग की मंजूरी की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा इसी एक्ट में यह भी संशोधन किया गया है कि कर्मचारी और नियोक्ता में बर्खास्तगी, छंटनी को लेकर कोई विवाद है तो उस पर अब विवाद के तीन साल बीतने के बाद भी सरकार द्वारा निर्धारित ऑथोरिटी की मंजूरी से इसे फिर से अदालत में ले जाया जा सकेगा। पहले इस तरह का विवाद केवल तीन साल तक ही मान्य था।
कैबिनेट ने इस संबंध में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा था। चूंकि यह सेंट्रल एक्ट है, इसलिए उसमें संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत थी। अब सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर हो चुका है तो इसे आर्डिनेंस में तब्दील करने के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। संभव है कि एक या दो दिन में आर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा।
इस बारे में श्रम विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वीके जंजुआ ने बताया कि एक्ट में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसका आर्डिनेंस भी तैयार कर लिया गया है, जो राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलते ही आर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा।
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