DC कपूरथला ने इस काम पर लगया पूर्ण प्रतिबंध ..... ??
- सोशल मीडिया और सार्वजनिक तौर पर हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के दिए आदेश
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
सरकार द्वारा राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी निर्देशों के तहत, ज़िला मैजिस्ट्रेट-कम-DC अमित कुमार पंचाल ने नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ज़िला कपूरथला की सीमा के भीतर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जारी किया आदेशों में प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू होगा।
DC के आदेशों के अनुसार, हथियारों या हिंसा की प्रशंसा करने वाले गीतों पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसके अलावा, सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोहों या अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने पर भी प्रतिबंध लागू होगा।
इन आदेशों को पूरी तरह से लागू करवाने के लिए सीनियर पुलिस कप्तान और ज़िले के सभी डिविजनों के SDM जिम्मेदार होंगे।
ज़िला मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होगी। यह आदेश 21-10-2025 तक लागू रहेंगे।



















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