DC कपूरथला के सख्त आदेश --- ??
- फायरआर्म्स और हथियारों को सार्वजनिक ले जाने पर लगाया प्रतिबंध
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
DC कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में उन गांवों की सीमा के भीतर, जहां सरपंचों और पंचों की रिक्त सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, वह किसी भी प्रकार के फायर आर्म्स या अन्य हथियारों को सार्वजनिक रूप से ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।
DC ने बताया कि यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
DC ने यह भी बताया कि यह आदेश सेना कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मचारियों, बैंक सुरक्षा गार्डों, फैक्ट्रियों के सुरक्षा गार्डों, मनी एक्सचेंज मालिकों और स्पोर्ट्सपर्सन (वह स्टोर जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं और किसी आयोजन में भाग ले रहे हैं) पर लागू नहीं होगा।
वहीँ यह आदेश 27 जुलाई 2025 चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।
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