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कपूरथला जिले में बाल कल्याण समिति और जुवैनाइल जस्टिस बोर्ड का होगा पुनर्गठन .....

- योग्य आवेदक 17 जून तक कर सकते हैं अप्लाई  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला DC अमित कुमार पांचाल ने बताया कि जिले में 18 वर्ष की आयु के बच्चों की सुरक्षा के लिए जुवैनाइल जस्टिस  एक्ट 2015 के तहत बाल कल्याण समिति और जुवैनाइल जस्टिस  बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके लिए आवेदक 17 जून तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए DC अमित कुमार पांचाल ने बताया कि बाल समिति और जुवैनाइल जस्टिस  बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जिले में कार्यरत बाल कल्याण समिति और जस्टिस बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जिसके कारण अब जुवैनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए दो नए योग्य मैंबर और बाल कल्याण समिति के लिए एक चेयरपर्सन और चार मैंबरों की नियुक्ति की जानी है।

उन्होंने बताया कि यह नियुक्ति जुवैनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 27 और 4 के अनुसार की जाएगी। बाल कल्याण समिति और जुवैनाइल जस्टिस  बोर्ड के लिए आवेदन करने हेतु सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ की वेबसाइट पर दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।

नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन विभाग के कार्यालय सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग SCO नंबर 102 और 103, पिकाडेली सिनेमा के पीछे, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या ईमेल आईडी cwcjibrecuritment@punjab.gov.in पर भेज सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में स्थित जिला बाल संरक्षण अधिकारी कपूरथला के कार्यालय कमरा नंबर 414 में संपर्क किया जा सकता है।

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