विधायक दल के नेता बाजवा को राहत , AAP सरकार को झटका ....
- हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक अगली सुनवाई 22 को
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर दर्ज मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। बाजवा के बम वाले बयान पर कोर्ट ने 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर बयानबाजी न करने की सलाह दी है।
बता दे कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट में मोहाली के साइबर थाने में दर्ज हुए मामले को रद्द करने की मांग की थी। बाजवा ने कहा था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। बाजवा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, "पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि 32 बाकी हैं।" इस बयान को लेकर 13 अप्रैल को उनके खिलाफ मोहाली के साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसी मामले में मंगलवार को उनसे थाने में 6 घंटे पूछताछ की गई थी।
प्रताप सिंह बाजवा के वकील APS दियोल ने बताया कि कोर्ट में इस मामले की लंबी सुनवाई हुई। उनकी तरफ से FIR दर्ज करने को गलत बताया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि धारा 173 लगाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। बाकायदा जांच करनी होगी। फिर उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन इस मामले में एक महिला कॉन्स्टेबल की शिकायत पर सीधे धारा लगा कर FIR दर्ज कर दी गई।
बाजवा का समाज में एक रुतबा हैं और वह विधायक दल के नेता हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। वह जांच में शामिल हो चुके हैं। उनसे 6 घंटे पूछताछ हुई। उन्होंने अपने बयान के स्रोत बता दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा कि याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब दिया जाए। साथ ही, इस मामले में किसी तरह की स्टेटमेंट न दें। जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी उन्हें जांच में शामिल होना होगा।
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