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कपूरथला में 10 दुकानों को निगम का नोटिस, एक दुकान सील .... ??

- नगर निगम कपूरथला के सचिव सुशांत भाटिया ने प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टर्स पर की कार्रवाई  

- दुकानदार ने मौके पर दिया चेक, दुकान सील होने से बचाई -- सचिव  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला   

कपूरथला में प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टर्स के ​खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए 10 डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं एक दुकान को सील कर दिया है। इसकी जानकारी निगम के सचिव सुशांत भाटिया ने देते हुए बताया कि एक दुकानदार ने मौके पर निगम के नाम ब्लेंक चेक दे दिया है। इसलिए उक्त दुकान को सील नहीं किया गया है। जबकि 10 डिफाल्टर्स को तीन दिन में रकम जमा करवाने का नोटिस दिया है। 

सचिव सुशांत भाटिया ने बताया कि निगम कमिश्नर अनुपम कलेर के आदेश पर प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों को दुकान सील करने के नो​टिस जारी किए जा रहे हैं। आज प्रापर्टी/हाउस टैक्स ब्रांच ने 10 दुकानदारों को 138-सी के सीलिंग नोटिस जारी किए गए हैं।   

नोटिस जारी की गई दुकानों में पीक अकेडमी रमणीक चौक, पालकी पैलेस मार्कफेड रोड, अशोक कुमार जिम नजदीक कोटू चौक, राजेश कुमार स्क्रैप रेलवे रोड, सुरिंदर आटो वर्क्स नजदीक शाम स्वीटस, ​शिकागो पीजा  नजदीक पुराना अस्पताल अमृतसर रोड, पंजाब बैकर्स शालीमार बाग रोड, सविता अग्रवाल ओल्ड गोपाल राइस मिल सुल्तानपुर लोधी रोड, ड्रीम आर्ट टैटू जालंधर रोड और मदन लाल एंड संस सामने थाना कोतवाली शामिल हैं। 

निगम सचिव ने यह भी बताया कि इसके अलावा स्टेट गुरुद्वारा साहिब मार्केट कालेज रोड ​स्थित कुलचा लेंड को उनकी निगरानी में लंबे समय से प्रापर्टी टैक्स न अदा करने के चलते सील करने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन दुकानदार ने मौके पर ही निगम के नाम खाली चेक देकर दुकान को सील होने से बचा लिया। उन्होंने सभी शहर वासियों से अपील की कि वह अपना प्रापर्टी टैक्स समय से जमा करवाएं। जिससे उन्हें ऐसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1976 अधीन कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोग अपना प्रापर्टी टैक्स समय पर जमा करवाएं। 

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