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कर्नल बाठ मामले में हाईकोर्ट का सख्त रवैया --- सरकार से 2 दिन में मांगा जवाब ....

अगली सुनवाई 28 मार्च को, मामले की जांच CBI से करवाई जा सकती है  

खबरनामा इंडिया बबलू। पंजाब    

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्नल पुष्पिंदर बाठ मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल ने पंजाब सरकार से दो दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। जिसमे पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने में हुई देरी पर पंजाब सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। 

जानकारी अनुसार जस्टिस संदीप मौदगिल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि "वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं" और राज्य सरकार व CBI को नोटिस जारी किया। 

कोर्ट ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए पूछा कि "किन अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया? FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई, जबकि पीड़ित कर्नल बाठ और उनके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद थी ?  

कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ ने इस मामले की जांच पंजाब पुलिस से हटाकर किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस की जांच में निष्पक्षता नहीं है। कर्नल बाठ के परिवार को न्याय के लिए पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्यपाल तक पहुंचना पड़ा। जिसके बाद घटना के 8 दिन बाद एक उचित FIR दर्ज की गई। 

कोर्ट ने पंजाब सरकार को दो दिन का समय देते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि जांच को CBI को सौंपने की याचिका को क्यों खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और सरकारी अधिकारियों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।   

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