कपूरथला में अवैध कॉलोनी पर विभाग की कार्रवाही ---- 3 कोलोनाइज़रों पर FIR दर्ज ....
- बिना मंजूरी कॉलोनी की चारदीवारी का चल रहा था काम
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला के गांव नयांवाला में बन रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ विभाग ने कार्रवाही करते हुए तीन कॉलोनाइजरो पर थाना सदर में FIR दर्ज करवाई है। हालांकि अभी किसी कॉलोनाइजर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन FIR दर्ज की पुष्टि DSP सब-डिवीजन दीपकरण सिंह ने की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला टाउन प्लानर ( DTP ) नवदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मयंक गुप्ता पुत्र विपन कुमार गुप्ता, माधव अग्रवाल पुत्र सुनील अग्रवाल तथा परमिंदर सिंह पुत्र संत सिंह वासी मॉडल टाउन ने गांव नयांवाला तहसील कपूरथला में एक बिना मंजूरी कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा था। जिसके संबंध में विभाग की तरफ से 3 फरवरी 2025 को पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत एक नोटिस जारी कर है इन्हें 7 दिनों में जवाब जवाब देने को कहा गया था।
जिसके बाद कॉलोनी काटने वाले ने अपना लिखित जवाब मैसर्ज कपूरथला ट्राय एस्टेट के मार्फत मयंक गुप्ता पुत्र श्री विपिन कुमार गुप्ता की तरफ से दिया गया था। जिसमे मंजूरी के बाद ही निर्माण कार्य करने की बात कही थी। लेकिन 5 फरवरी को जब मौके का मुआयना किया गया तो देखा कि कॉलोनाइजर की तरफ से उक्त भूमि पर कॉलोनी की स्थापना करने के लिए चारदीवारी का काम करवाया जा रहा था।
वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला टाउन प्लानर ( DTP ) नवदीप की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
No comments