पंचायत चुनाव में डिफॉल्टर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, आयोग ने सभी जिलों के DC को दिए आदेश .....
- नामांकन पत्र दाखिल करते समय संबंधित पंचायत से NOC या नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देना होगा
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
पंजाब में होने वाले पंचायत चुनाव में डिफॉल्टर उमीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को NOC (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जमा कराना होगा। यह आदेश पंजाब चुनाव आयोग ने सभी जिलों के DC को पत्र जारी कर दिए है। जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पंचायत का कोई बकाया या पंचायती जमीन पर कोई अवैध कब्ज़ा नहीं होना चाहिए।
पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार जब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो उन्हें संबंधित पंचायत से NOC या नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा। सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का पंचायत बकाया नहीं होना चाहिए।
जिन उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का बकाया है उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार चुनाव मैदान में खड़े होने वाले पूर्व सरपंचों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने पंचायत का रिकॉर्ड संबंधित अधिकारी के पास जमा कराया है या नहीं। वहीँ पंचायत की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन आदेशों को जिला स्तर पर सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
पंजाब चुनाव आयोग के अनुसार एक ग्राम पंचायत में 5 से 13 तक पंच और एक सरपंच होता है। वार्ड से अलग-अलग कैंडिडेट खड़े होंगे। 4 सितंबर तक वोटर लिस्ट अपडेट है। बता दे कि इस बार चुनाव बैलट बॉक्स से होंगे। पंच व सरपंच को लेकर 100 रुपए नॉमिनेशन फीस है। हालाँकि एससी बीसी को 50 प्रतिशत की छूट है। सरपंच की खर्च लिमिट 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए और पंच की 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की गई है। इसका ध्यान रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।















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